New Telecom Rules: केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत कोई एजेंसी टेलीकॉम साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों से ट्रैफिक डेटा और अन्य जानकारी मांग सकती है. हालांकि, संदेशों की सामग्री इसमें शामिल नहीं होगी.
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