अगर तय तारीख तक पैन-आधार को लिंक नहीं कराया गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका पैन कार्ड रद्द कर सकता है. इसलिए आखिरी तारीख से पहले पैन-आधार को लिंक जरूर करा लें. इसके साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
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